Pan-Aadhaar Linking Update: 31 दिसंबर आखिरी मौका! जानिए नहीं जोड़ा तो क्या होगा नुकसान?

सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय कर दी है और अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अगर आपने इस तारीख तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आपकी वित्तीय गतिविधियां पूरी तरह ठप हो जाएंगी। इनकम टैक्स विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना लिंकिंग के न तो आप ITR फाइल कर पाएंगे, न टैक्स रिफंड मिलेगा और न ही बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे.

किन लोगों को करना होगा जरूर लिंक?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) की अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन कार्ड बनवाया था, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अपना असली आधार नंबर अपडेट करना अनिवार्य है. इसके अलावा 1 जुलाई 2017 को या उससे पहले जिन्हें पैन कार्ड मिला था, उन्हें भी यह लिंकिंग पूरी करनी होगी.

हालांकि कुछ लोगों को इस नियम से छूट दी गई है – एनआरआई, 80 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, भारतीय नागरिक न होने वाले व्यक्ति, और असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के कुछ क्षेत्रों के निवासियों को आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य नहीं है.

पैन निष्क्रिय होने पर क्या-क्या होगा प्रभावित?

अगर 31 दिसंबर तक लिंकिंग नहीं की गई तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे:

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग बंद: निष्क्रिय पैन से आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, जिससे नॉन-कंप्लायंस पेनल्टी लग सकती है. अगर आपने पहले से रिटर्न फाइल किया है तो भी आपका रिफंड रुक जाएगा.

टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा: जब तक पैन सक्रिय नहीं होता, इनकम टैक्स विभाग किसी भी तरह का रिफंड जारी नहीं करेगा और न ही उस पर कोई ब्याज मिलेगा.

TDS और TCS की दरें बढ़ जाएंगी: सेक्शन 206AA और 206CC के तहत टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) की दरें काफी बढ़ जाएंगी, जिससे आपकी आय पर ज्यादा टैक्स कटेगा.

बैंकिंग और निवेश सेवाएं प्रभावित: बैंक, म्यूचुअल फंड और स्टॉकब्रोकर अमान्य केवाईसी के कारण निवेशकों की सेवाएं निलंबित कर सकते हैं. नया बैंक अकाउंट खोलना, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना, प्रॉपर्टी खरीदना – सब मुश्किल हो जाएगा.

Form 15G/15H जमा नहीं कर पाएंगे: जो लोग इन फॉर्म्स के जरिए TDS से बचते हैं, वे भी यह सुविधा खो देंगे.

₹1000 की पेनल्टी का प्रावधान

डेडलाइन मिस करने पर ₹1000 की लेट फीस देनी होगी. हालांकि अगर आपने आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन बनवाया था और 31 दिसंबर तक लिंक कर लेते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. लेकिन जिन्होंने पहले की डेडलाइन मिस की थी, उन्हें सेक्शन 234H के तहत ₹1000 का भुगतान करना होगा.

कैसे करें पैन-आधार लिंकिंग? स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

ऑनलाइन तरीका – इनकम टैक्स पोर्टल:

स्टेप 1: इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ का विकल्प चुनें.

स्टेप 3: अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें, फिर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें.

स्टेप 4: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP आएगा, उसे डालकर सबमिट करें.

स्टेप 5: अगर पेनल्टी लागू है तो ₹1000 का भुगतान करें.

स्टेप 6: लिंकिंग प्रक्रिया पूरी होने में 4-7 कार्य दिवस लगते हैं.

एसएमएस के जरिए लिंकिंग:

अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से UIDPAN <12 अंकों का आधार> <10 अंकों का पैन> टाइप करके 567678 या 56161 पर भेजें. आपको अपडेट का मैसेज मिल जाएगा.

पैन सर्विस सेंटर पर जाकर:

अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी हो तो नजदीकी पैन सर्विस सेंटर जाएं. जरूरी दस्तावेज ले जाएं और ₹1000 फीस (अगर लागू हो) के साथ लिंकिंग करवाएं.

लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें?

इनकम टैक्स पोर्टल पर ‘Link Aadhaar Status’ ऑप्शन पर क्लिक करें, पैन और आधार नंबर डालें, और ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करके देखें. स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा कि आपका आधार लिंक है या नहीं.

पैन और आधार में डिटेल्स मैच नहीं हो रही तो क्या करें?

अगर पैन और आधार में नाम, जन्मतिथि या लिंग में अंतर है तो पहले सुधार कराएं. UIDAI पोर्टल पर आधार की जानकारी अपडेट करें और NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर पैन डेटा सुधारें. जिद्दी मामलों में अधिकृत पैन सर्विस सेंटर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जरूरत हो सकती है.

निष्क्रिय पैन को दोबारा सक्रिय कैसे करें?

अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया है तो लिंकिंग कराने और ₹1000 फीस भरने के बाद 30 दिन में पैन दोबारा सक्रिय हो जाएगा. इस दौरान कोई बड़ा वित्तीय लेनदेन न करें क्योंकि आपका पैन वेरिफिकेशन के लिए स्वीकार नहीं होगा.

सक्रियता के बाद क्या करें?

पैन सक्रिय होने के बाद तुरंत अपने सभी वित्तीय खातों में केवाईसी अपडेट करें – बैंक अकाउंट, डिमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड, बीमा पॉलिसी और लोन खातों में. इससे भविष्य में किसी तरह की समस्या नहीं होगी.

आखिरी चेतावनी: समय निकल रहा है!

सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और इनकम टैक्स विभाग ने ‘NUDGE’ कैंपेन चलाकर करदाताओं को ईमेल और SMS भेजे हैं. अगर आपको भी ऐसा मैसेज आया है तो तुरंत कार्रवाई करें.

पैन कार्ड निष्क्रिय होने से आपकी वित्तीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा. यह सिर्फ टैक्स फाइलिंग का मामला नहीं है – आपकी रोजमर्रा की बैंकिंग, निवेश, लोन, क्रेडिट कार्ड सब कुछ प्रभावित होगा. 31 दिसंबर के बाद कैलेंडर 2026 में पलटते ही यह देरी न सिर्फ महंगी पड़ेगी बल्कि कुछ नुकसान अपरिवर्तनीय भी हो सकते हैं.

देर मत कीजिए! आज ही इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें और अपनी पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस चेक करें. अगर लिंकिंग बाकी है तो तुरंत पूरी करें – क्योंकि आपके पास सिर्फ 48 घंटे बचे हैं!

Leave a Comment