प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM Viksit Bharat Rozgar Yojana – PM-VBRY) 1 अगस्त 2025 से लागू हुई एक महत्वाकांक्षी रोजगार प्रोत्साहन योजना है। ₹99,446 करोड़ के बजट के साथ यह योजना अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखती है, जिसमें 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी पाने वाले युवा होंगे।
योजना का उद्देश्य और महत्व
यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से संचालित होती है और विकसित भारत पहल का हिस्सा है। इसका मुख्य फोकस निजी क्षेत्र, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना दो भागों में विभाजित है: Part A पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए और Part B नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए।
पहली बार नौकरी करने वालों को लाभ (Part A)
प्रोत्साहन राशि
पहली औपचारिक नौकरी मिलने पर युवाओं को ₹15,000 तक की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जो दो किस्तों में दी जाएगी:
- पहली किस्त: 6 महीने लगातार काम करने के बाद
- दूसरी किस्त: 12 महीने पूरे होने पर
भुगतान विधि
प्रोत्साहन राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) का उपयोग करते हुए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
पात्रता शर्तें (Part A)
| मानदंड | विवरण |
| नौकरी का प्रकार | पहली औपचारिक नौकरी (EPFO पंजीकृत) |
| वेतन सीमा | मासिक वेतन ₹1 लाख तक |
| रोजगार अवधि | 1 अगस्त 2025 – 31 जुलाई 2027 के बीच नियुक्ति |
| न्यूनतम कार्यकाल | कम से कम 6 महीने निरंतर सेवा |
| EPFO पंजीकरण | अनिवार्य (पहली बार) |
| पूर्व रोजगार | पहले EPFO या Exempt Trust में पंजीकृत नहीं होना चाहिए |
नियोक्ताओं को प्रोत्साहन (Part B)
प्रोत्साहन राशि और अवधि
नए कर्मचारियों की भर्ती करने वाले नियोक्ताओं को ₹3,000 प्रतिमाह तक का प्रोत्साहन मिलेगा:
- सामान्य सेक्टर: अधिकतम 2 वर्ष तक
- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर: अधिकतम 4 वर्ष तक (3वें और 4थे वर्ष में भी प्रोत्साहन)
न्यूनतम भर्ती आवश्यकता
- 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियां: कम से कम 2 नए कर्मचारी
- 50 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियां: कम से कम 5 नए कर्मचारी
भुगतान विधि
प्रोत्साहन राशि सीधे नियोक्ता के PAN से लिंक बैंक खाते में जमा की जाएगी।
योजना की अवधि और समय-सीमा
- शुरुआत तिथि: 1 अगस्त 2025
- पंजीकरण अवधि: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027
- बजट अवधि: वित्त वर्ष 2025-26 से 2031-32 तक
- कुल बजट: ₹99,446 करोड़
महत्वपूर्ण: केवल 1 अगस्त 2025 के बाद सृजित नौकरियों पर ही योजना का लाभ मिलेगा।
आवेदन प्रक्रिया
युवाओं के लिए
- EPFO में पंजीकरण करवाएं
- UAN (Universal Account Number) जनरेट और सक्रिय करें
- आधार से लिंकिंग और बैंक खाता विवरण जमा करें
- 6 महीने निरंतर रोजगार के बाद स्वतः पहली किस्त मिलेगी
नियोक्ताओं के लिए
- EPFO में पंजीकृत होना अनिवार्य
- PAN, GSTIN और PAN लिंकिंग विवरण प्रदान करें
- मासिक ECR (Electronic Challan-cum-Return) समय पर दाखिल करें
- योजना के लिए अलग से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं
योजना की विशेषताएं
- व्यापक कवरेज: सभी सेक्टर्स के नियोक्ता पात्र हैं
- मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष फोकस: लंबी अवधि तक प्रोत्साहन
- सीधा लाभ हस्तांतरण: DBT के माध्यम से पारदर्शी भुगतान
- रोजगार सुरक्षा: न्यूनतम 6 महीने की सेवा अवधि अनिवार्य
- आर्थिक विकास: रोजगार-आधारित आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा
निगरानी और कार्यान्वयन
योजना की प्रभावी निगरानी के लिए दो समितियां गठित की गई हैं:
- संचालन समिति (Steering Committee): श्रम-गहन मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों वाली
- कार्यकारी समिति (Executive Committee): प्रभावी कार्यान्वयन और नियमित निगरानी के लिए
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना रोजगार सृजन, कौशल विकास और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने वाली एक व्यापक पहल है। यह योजना विशेष रूप से युवाओं को औपचारिक रोजगार क्षेत्र में लाने और नियोक्ताओं को नई भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच नियुक्त होने वाले पात्र कर्मचारी और नियोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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